भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा का गलत फायदा उठाकर सिम स्वैप धोखाधड़ी को कम करने के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव की घोषणा की है. नए नियमों के तहत, अगर आपकी सिम चोरी हो गई है या खराब हो गई है और आपने उसकी जगह नई सिम ली है,
तो आप अगले 7 दिनों तक उस नंबर को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर नहीं करा सकेंगे.ये नए नियम टेलीकॉम विभाग की सलाह और अलग-अलग कंपनियों से बातचीत के बाद बनाए गए हैं, ऐसा ट्राई का कहना है. गौर करने वाली बात ये है कि ये नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे.