कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक अधिसूचना आदेश जारी किया कि शाकाहारी, चिकन, मछली और अन्य कबाबों की तैयारी में किसी भी आर्टिफिशियल फूड कलर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम-2006 के नियम 59 के तहत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम तब उठाया जब मीडिया और जनता द्वारा यह बताया गया है कि कृत्रिम रंगों के कारण राज्य भर में बेचे जा रहे कबाबों की गुणवत्ता खराब है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।