दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को गुरुवार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। गुरुवार रात आठ बजे कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं वहीं, अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसके मुताबिक केजरीवाल जांच में बाधा पैदा नहीं करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे, जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ईडी के विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत पर बेल बांड स्वीकार करने के लिए दो दिन की अवधि तय करने की मांग की, ताकि हाई कोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील की जा सके। लेकिन, अदालत ने जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की अपील को भी खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं हैं।