विमानन नियामक डीजीसीए ने गुरुवार को कहा कि उसने सरकार की प्रमुख क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत सीप्लेन संचालन से संबंधित मानदंडों को आसान बनाया है। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एक बयान में कहा कि अपडेटेड नॉर्म्स बुनियादी ढांचे की प्रक्रियाओं, पायलट प्रशिक्षण आवश्यकताओं और विनियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करेंगे।
इससे दूरदराज के क्षेत्रों तक सीप्लेन सेवाओं के पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होगा। संशोधित नियमों में सीप्लेन संचालन के लिए आसान प्रशिक्षण आवश्यकताओं और सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा। कहा गया है कि डीजीसीए कार्य समूह द्वारा उक्त विनियामक ढांचे के युक्तिकरण और संशोधन की सिफारिश के अनुसार संशोधित नियम लागू किए गए हैं।