बिहार के पूर्णिया से चुने गए नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 10 जून को FIR दर्ज कर लिया गया। FIR में पप्पू यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगा था। रंगदारी न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले की शिकायत करने वाला कारोबारी पूर्णिया में फर्नीचर का व्यवसाय करता है। कारोबारी ने अपने लिखित आवेदन में बताया कि 4 जून को मतगणना के समय पप्पू यादव ने अपने आवास पर बुलाया और उसे 1 करोड़ रुपये देने को कहा।
अगर वह 1 करोड़ रुपए नहीं देता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। कारोबारी से यह भी कहा गया कि अगर उसे अगले 5 साल तक चैन से रहना है तो उसे रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो वह पूर्णिया छोड़कर चला जाए। कारोबारी ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि 2 अप्रैल 2021 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से उससे 10 लाख रुपये रंगदारी टैक्स मांगी गई थी। इसके अलावा कारोबारी ने यह भी बताया कि साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपये और दो सोफा सेट मांगने के साथ-साथ धमकी और गाली गलौज की गई थी। शिकायत के आधार पर पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा- 385/504/506/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।