खान ने उनके साथ किये गए दुर्व्यवहार की उच्चतम न्यायालय में शिकायत की और भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का उदाहरण दिया। राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन से जुड़े एक मामले में प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष
बृहस्पतिवार को अपनी पेशी के दौरान खान ने उन्हें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की। न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखेल, न्यायमूर्ति अतहर मिनाल्ला और न्यायमूर्ति सैयद हसन अजहर रिजवी भी पीठ में शामिल थे। न्यायमूर्ति मिनाल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खान जेल में हैं जबकि वह एक बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं जिसके लाखों समर्थक हैं।