एमसीडी ने एक बयान में कहा कि अगले महीने यानी 1 जुलाई से संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) का भुगतान यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डिजिटल रूप से करना होगा. इसमें कहा गया है कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण इस माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा.
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान को लेकर अपने नियमों में बदलाव कर दिया है. लिहाजा नगर निकाय अब आगामी 1 जुलाई से चेक के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा. MCD ने कहा कि चेक बाउंस की समस्या लगातार सामने आ रही है. इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है.