देवीपुर।किराना दुकान में सिर्फ घरेलू उपयोग का सामान बिक्री होती है लेकिन देवघर जिला के देवीपुर में ऐसा किराना दुकान है जहां नशा का कारोबार 24 घंटा उपलब्ध रहता है वही जनरल स्टोर में भी या सुविधा उपलब्ध है। जहां देवीपुर पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर आचार संहिता लगने के बावजूद एवां बिहार मे चुनाव का मतदान को लेकर थाना मुख्यालय स्थित कोल्हड़िया मोड़ स्थित सरकारी विदेशी शराब दुकान के बगल में सुनील मंडल पिता परमेश्वर मंडल अपने जेनरल दुकान स्टोर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का काफी मात्रा में बिक्री किये जाने पर छापेमारी की गई। जानकारी हो कि देवीपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। व सुनील मंडल के जेनरल स्टोर से काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब में पाया गया। इस पर तारित्व कार्रवाई करते हुए छापेमारी के क्रम में सुनील मंडल के निशान देही पर जनरल स्टोर से अलग-अलग कंपनी का अवैध अंग्रेजी शराब का विधिवत जप्त किया। जिसमें सुनील मंडल उम्र करीब (28) वर्ष जो गांव अमैयासार, थाना देवीपुर जिला देवघर वर्तमान पता ग्राम देवीपुर कोल्हड़िया मोड़, थाना देवीपुर, जिला देवघर के निवासी पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। जिसका कांड संख्या- 73/24 धारा- 272, 273, 290 भाo दo विo एवां 47(ए)/ 47(डी) झारखंड उत्पाद अधिनियम है। जब्त सामानों की सूची- रॉयल स्टेट कंपनी का व्हिस्की 180 eml का 10 पीस, रॉयल चैलेंज कंपनी का व्हिस्की 375 ML का दो पीस, गॉडफादर कंपनी का केन बियर 500 ml का 30 पीस, इंपिरियल ब्लू कंपनी का व्हिस्की 750 ml का 8 पीस, इंपिरियल ब्लू कंपनी का व्हिस्की 180 ml का 8 पीस, स्टर्लिंग रिसीवर बी 7 कंपनी का व्हिस्की 375 मल का 16 पीस को जप्त कर थाना लाया गया। बता दें कि छापेमारी टीम में थाना प्रभारी अशोक कुमार, एसआई पंचम कुमार शर्मा, संजय रजक, उषा कुमारी एवं थाना के सशस्त्र सुरक्षा बल मौजूद थे। वहीं दुसरी और झुमरबाद पंचायत के मनियारपुर के रहने वाले बिनोद यादव ने अपना एक मनियारपुर मोड़ पर मे किराना दूकान में भी अवैध रुप से से अंग्रेजी शराब की काफी मात्रा में बेचने का काम करते थे इस पर दर्द-तृत कार्यवाही करते हुए विनोद यादव के किराना दुकान पर विधिवत छापेमारी किया गया छापेमारी के क्रम में विनोद यादव पिता तोतो यादव उम्र करीब (30) के निशान दही पर किराना दुकान के पीछे अपने घर से कमर में रखा अलग-अलग कंपनी का अवैध अंग्रेजी शराब को विधवा जप्त किया गया इस मामले पर विनोद यादव को गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं मामला दर्ज कर उसे भी जेल भेज दिया जिसका कांड संख्या- 72/24 धारा- 272, 273, 290 भाo दo विo एवं 47 (ए) 47 (डी) झारखंड उत्पाद अधिनियम है। जब्त सामानों का विवरण- 8 पीएम कंपनी का व्हिस्की 180 ml का 5 पीस, 8 पीएम प्रीमियम ब्लैक कंपनी का व्हिस्की 375 ml का 6 पीस, गॉडफादर कंपनी का कैन बियर 500 ml 18 पीस, कांच बोतल में गॉडफादर कंपनी का बीयर 650 ml का 7 पीस, रॉयल चैलेंजर कंपनी का व्हिस्की 180 ml का 4 पीस, स्टर्लिंग b7 कंपनी का व्हिस्की 180 मल का 8 पीस, स्टर्लिंग बी 7 का व्हिस्की 375 ml का 3 पीस, इंपिरियल ब्लू कंपनी का व्हिस्की 375 ml का 19 पीस शामिल है
Posted inJharkhand