म.प्र. के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नियम के विरुद्ध कराई जा रही विभागीय परीक्षा का बहिष्कार करने बाबत समाज के वंचित वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक निकाय में समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियो की नियुक्ति सामाजिक न्याय विभाग के भर्ती नियम 2014 के अनुसार वर्ष 2018 में 2 वर्ष की परीक्षा अवधी पर की गई थी। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है की ये नियम वर्ष 2018 में नियुक्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियो पर लागू नहीं होंगे, इसके बाद भी विभाग नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहा है।