दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अब उन्हें तुरंत सरेंडर करना पड़ेगा। फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। चिकित्सा आधार पर कोर्ट ने उन्हें 26 मई 2023 को जमानत दी थी। तब उन्हें छह हफ्ते के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था।
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