मणिपुर – कोर्ट के आदेश का वो पैराग्राफ जिससे सुलग उठा मणिपुर अब हाईकोर्ट ने क्या कहकर उसे ले…

मणिपुर – कोर्ट के आदेश का वो पैराग्राफ जिससे सुलग उठा मणिपुर अब हाईकोर्ट ने क्या कहकर उसे ले…

मणिपुर उच्च न्यायालय ने 27 मार्च, 2023 को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को दिया गया अपना निर्देश वापस ले लिया है. यह निर्देश 2023 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया था. न्यायालय ने अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि यह निर्देश ‘अनुचित’ था और इसने राज्य में ‘अशांति’ पैदा कर दी थी. न्यायालय ने यह भी कहा कि यह निर्देश ‘संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन’ था. असल में मैतेई समुदाय मणिपुर की सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है. वे लंबे समय से एसटी का दर्जा पाने की मांग कर रहे हैं. न्यायालय के निर्देश के बाद, कुकी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके कारण राज्य में हिंसा भड़क गई थी. जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु की बेंच ने आदेश से एक पैराग्राफ को हटाते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रुख के खिलाफ था.

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