कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में प्रदर्शन के दौरान सड़क बाधित करने के लिए सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। जज हृषिकेश रॉय और जज पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और SC ने 26 फरवरी को निचली अदालत में पेश होने पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।