जुन्नारदेव छिंदवाड़ा
रिपोर्टर =वीरेंद्र अग्रवाल
कैमरामैन= सानू
दिनांक=30/6/2022
शीर्षक=अंधे कत्ल का पुलिस ने किया पर्दाफाश
एंकर=ड्राइवर ही निकला रामकिशोर का हत्यारा
ऑटो मालिक रामकिशोर को मौत के घाट उतारकर उसका वाहन बेचने की फिराक जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के दिशानिर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव उईके के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी के.के.अवस्थी के नेतृत्व में थानाप्रभारी जुन्नारदेव एवं पुलिस बल जुन्नारदेव की टीम द्वारा अंधे कत्ल की गुत्थी को बहुत ही बुद्धिमता एवं चातुर्य तथा सजगता का परिचय देते हुए सुलझाया।
ग्राम छाबड़ा से गोरखघाट मार्ग पर एक बुजुर्ग का लावारिस शव मिला, प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान संगम निवासी रामकिशोर यदुवंशी के रूप में की गई जिसकी उम्र 60 वर्षीय इस बुजुर्ग की निर्मम हत्या इसी के ऑटो चालक मोहन बेलवंशी द्वारा दो अन्य बालकों के साथ मिलकर कर दी गई!
18 जून की घोर अंधियारी आधी रात में आरोपी ऑटो चालक मोहन बेलवंशी द्वारा ऑटो मालिक रामकिशोर को गुमराह करके यह बतलाया गया कि ग्राम गारादेही से हिरदागढ़ स्पेशल बुकिंग है और षडयंत्रपूर्वक वाहन मालिक को भी साथ ले गया। ऑटो को गारादेही ना ले जाकर किसी अन्य सुनसान स्थान पर ले जाकर आरोपी ने रामकिशोर के गले में गमछा डालकर निर्मम हत्या कर दी तत्पश्चात हत्या में पकड़े जाने के डर से उसके द्वारा छाबड़ा से गोरखघाट मार्ग के एकांत का फायदा उठाते हुए उसने मार्ग की एक पुलिया के नीचे मृतक के शव को छिपा दिया और उसे झाड़ियों से ढक दिया गया दो दिन बाद जब 21 जून को उक्त शव पुलिया के नीचे मिलने की सूचना मिली तब मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल घटना स्थल पर जा पहुंचे मुखबिर तंत्र, सायबर सेल समेत पुलिस द्वारा अपने समस्त स्त्रोतों को इस प्रकरण में अति गोपनीय ढंग से इस प्रकरण को सुलझाने प्रयोग किया गया सर्वप्रथम सुनसान जगह पर एकांत में लावारिस खड़े ऑटो को पुलिस द्वारा खोज लिया गया तत्पश्चात वाहन चालक को गिरफ्त में लेकर कड़ी पूछताछ की गई जिससे उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया साथ ही अन्य दो अपराधी बालकों का भी सहयोग मिलने की बात कही। वाहन मालिक रामकिशोर की हत्या उपरांत उक्त वाहन को छिपाकर रखने का कारण भी यह था की आरोपी द्वारा उक्त वाहन को बेचा जाना था जिससे उसकी आर्थिक तंगी तो दूर होती ही साथ ही शराब के नशे में रामकिशोर द्वारा आए दिन उसे दी जाने वाली गालियों का बदला भी था। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302,201 तथा 120 बी भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अपराध क्रमांक 216/22 पंजीबद्ध कर लिया गया तथा आगे की अन्य कारवाही की जा रही है
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