कैमूर – 26 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर होगा बहस हाई कोर्ट के आदेश पर डीएम ने पंचायत …

कैमूर – 26 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर होगा बहस हाई कोर्ट के आदेश पर डीएम ने पंचायत …

भभुआ नगर जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में चांद प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक किया बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रखंड प्रमुख पर लाय गाय अविश्वास प्रस्ताव में दिए गए सभी मुद्दों को पंचायत समिति सदस्यों द्वारा डीएम के पास रखा जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति सदस्यों के पक्ष के सुनने के बाद जिला पदाधिकारी सावन कुमार द्वारा प्रखंड प्रमुख एवं कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया कि पंचायत समिति सदस्यों द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव जिन मुद्दों पर लाया गया है वह जायज है अगले तिथि निर्धारित की जाए इधर जिला पदाधिकारी के हरी झंडी मिलते ही प्रमुख द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए 26 फरवरी तिथि निर्धारित किया गया 26 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस किया जाएगा गौरतलब है की चांद के प्रखंड प्रमुख अनिल सिंह के खिलाफ 16 में से 10 बीडीसी द्वारा हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इस पर 10 फरवरी को बस और मतदान की तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन इसी बीच प्रखंड प्रमुख अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की प्रखंड प्रमुख ने हाई कोर्ट में याचिका दायरकर गुहार लगाया था कि पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गलत है अविश्वास प्रस्ताव में प्रमुख का पक्ष नहीं सुना गया है इधर उक्त मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा अविश्वास के मतदान से पहले ही यह आदेश दिया गया कि कैमूर डीएम चांद प्रखंड के सभी पंचायत समिति के सदस्यों के साथ अपने समक्ष उपस्थित कराकर हस्ताक्षर कराएंगे और फिर उनका पक्ष सुनने के बाद आगे का आदेश पारित करेंगे इधर हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को जिला पदाधिकारी ने सभी पंचायत समिति सदस्यों के पक्ष को सुनते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर पहुंच के लिए कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रमुख को आदेश दिया गया कि पंचायत समिति द्वारा जिस विषय पर जिस विषय पर विश्वास पंचायत समिति सदस्यों द्वारा जिन मुद्दा पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह जायज है अविश्वास प्रस्ताव पर पहुंच के लिए तिथि निर्धारित की जाए इस संबंध में जिलाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर चांद प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रमुख पर लाय गए अविश्वास प्रस्ताव के सभी मुद्दों पर पक्ष रखने के लिए पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक की गई पंचायत समिति सदस्यों द्वारा जो पक्ष रखा गया इससे प्रतीत हुआ कि प्रमुख द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जाता है सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है वह जायज है अविश्वास प्रस्ताव पर बहस एवं मतदान की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रमुख एवं कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दे दिया गया है।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *