आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दूसरी बार राहत देते हुए पुलिस हिरासत में राज्यसभा में शपथ ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने 8 या 9 फरवरी को उन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए जाने की अनुमति प्रदान की है। वहीं आप के नेता व दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी के नेता संजय सिंह को सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने से इंकार करने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को संजय सिंह को हिरासत में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने न्यायिक हिरासत में शपथ लेने की अनुमति देने के संजय सिंह के अनुरोध को स्वीकार किया था।
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