केरेडारी प्रखंड अंतर्गत पंचायत पचडा़ में आज दिनांक-18/01/2024,दिन-बृहस्पतिवार को ग्राम पंचायत पचडा़ के पंचायत भवन प्रांगण में अंचल अधिकारी का कार्यालय-केरेडारी द्वारा निर्गत आम सभा का पत्रांक संख्या-62 तथा दिनांक-13/01/2024 के आलोक में ग्राम पचड़ा,सिझुवा तथा नौवाखाप के ग्रामीणों की उपस्थिति में आम सभा की गई । इस आम सभा में पंचायत पचडा़ के माननीय- मुखिया श्री महेश प्रसाद साव ने सभा के अध्यक्षता की । जिसमें बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक- सुश्री अंबा प्रसाद,पूर्व कृषि मंत्री- योगेंद्र साव,केरेडारी प्रखंड प्रमुख- सुनीता देवी,अंचलाधिकारी केरेडारी- श्री राम रतन वर्णवाल,केरेडारी अंचल निरीक्षक,उप प्रमुख- अमेरिका महतो,20 सूत्री अध्यक्ष- अर्जुन राम एवं अन्य सैकड़ो ग्रामीण,प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में सर्व समिति से यह पारित किया गया कि पूर्व में दिनांक- 28/06/2023 को पारित की गई ग्राम पचडा का ग्राम सभा जांच उपरांत फर्जी पाया गया । रैयतों ने एक स्वर में कहा की हमलोग पचड़ा गांव का ग्राम सभा दिया हीं नहीं है जिसे अंचल अधिकारी रामरतन वर्णवाल सभा मे हीं रद्द करने की घोषणा किया । ग्रामीणों के बीच पंचायत के विकास कार्य में भूमि प्रतिवेदन अंचल अधिकारी द्वारा नहीं बनाए जाने के कारण विकास कार्य रुक रहा है जिसे अंचलाधिकारी द्वारा भूमि प्रतिवेदन निर्गत करने का आश्वासन दिया । उपस्थित प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के बीच R.F.C.T.L.A.R.R Act 2013 के अंतर्गत उल्लेखित सारे प्रावधानों का स्पष्ट हो जाने के बाद हीं अंचल से ग्राम सभा पचड़ा का गैरमजरूवा,जंगल- झाड़ी भूमि का अपयोजन हेतु,वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र एवं गैरमजरुवा जंगल झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण पत्र का चिठ्ठी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा, R.F.C.T.L.A.A.R Act 2013 से संबंधित मामला हाईकोर्ट में चल रहा है ग्रामीण जनता न्यायालय के फैसला के अनुसार हीं अपना जमीन देंगे । पंचायत पचडा़ के ग्राम नौवाखाप के ग्रामीणों द्वारा भी यह स्पष्ट बयान आया कि नौवाखाप गांव का ग्राम सभा भी फर्जी तरीके से हुआ था । जिसे अविलंब रद्द करने का प्रस्ताव लिया गया । इस ग्राम सभा में बुद्धिजीवियों के साथ-साथ सैकड़ो ग्रामीणों की उपस्थिति हुई । अंत में सह धन्यवाद के साथ सभा की समाप्ति सभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया ।
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