ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी पांचों याचिकाओं को खारिज कर दिया. इसके साथ ही 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी भी दे दी. इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एस.एम यासीन ने बयान दिया है. न्होंने कहा कि यह फैसला हुआ है, न्याय नहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित 1991 के लॉर्ड विशेश्वर के केस में हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पांचो याचिकाओं के खारिज हो जाने के बाद एसएमयासीन ने आगे कहा कि अब इस फैसले के बाद उनकी पीठ दीवार से लग चुकी है, वह अब पीछे नहीं हट सकते हैं