लंबी चर्चा के बाद तैयार टेलीकाम बिल के प्रविधान उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाएंगे। अभी दिन में कई बार आप और हम मकान खरीदने से लेकर निवेश करने जैसी कई अनचाही कॉल रिसीव करते हैं और हम चाहकर भी उनसे निजात नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि डू नाट डिस्टर्ब (डीएनडी) सेवा में अनचाही कॉल को रजिस्टर कराने से भी कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल से मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, किसी भी कॉल या मैसेज को गैरकानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने पर सजा और जुर्माने का प्रविधान बिल में किया गया है। इसके लिए तीन साल तक की जेल और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।