ग्वालियर जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण हजारे ने हजीरा थाना प्रभारी संतोष भदौरिया को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक को कोर्ट की ओर से पत्र भी लिखा गया है कि थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। हत्या जैसे जघन्य अपराध में साक्ष्य उपलब्ध कराने में लगातार कोताही बरतने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि वे अपनी पूर्व में गैर हाजरी को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जुर्माने के अलावा सजा का भी प्रावधान है। दरअसल झांसी रोड थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज के पीछे बने एक टैंक में नीलम नाम की युवती की ढाई साल पहले लाश मिली थी। यह लाश अधजली हालत में थी। उस समय इस मामले की विवेचना झांसी रोड थाने में पदस्थ रहे संतोष भदौरिया कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने रवि पारदी आरोपी बनाया था जो अपनी गिरफ्तारी के बाद से अभी तक जेल में है। उसके अधिवक्ता ने न्यायालय में विवेचक को साक्ष्य के लिए बुलाने के लिए न्यायालय से आवेदन किया था । कोर्ट ने करीब सात बार अब हजीरा थाने में पदस्थ टीआई संतोष भदौरिया को जमानती गैर जमानती एवं फोन के जरिए तारीख पेशी की सूचना दी। लेकिन टीआई भदोरिया ने जानबूझकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। जमानती वारंट को हजीरा थाने भी भेजा गया था जहां से उसे वापस कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और टी भदोरिया को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश जारी किया अब इस मामले में टीआई को 11 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
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