पटवारी एक्जाम में हुई धांधली के आरोप के बाद सीएम शिवराज चौहान द्वारा संदेह के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया रोके जानें को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। “या तो एग्जाम कैंसल करें या तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरु करें,”कोर्ट ने 3 हफ़्ते का दिया वक्त पटवारी एक्जाम में 88.86% लाने वाले प्रयाग राज की याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिक एम एस भट्टी की सिंगल बेंच ने नोटिस जारी कर सरकार से तीन हफ़्ते के अंदर मांगा जवाब। “सीएम के पास एक्जाम प्रक्रिया को रोकने का कोई अधिकार नहीं” प्रयाग के वकील आदित्य सांघी ने कोर्ट में कहा। पटवारी एक्जाम में ग्वालियर के एक सेंटर में हुई धांधली की ख़बर और चुनावी साल में इसे कांग्रेस द्वारा मुद्दा बनाए जानें पर घिरे CM ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज द्वारा जांच के आदेश दिए थे। एक्जाम प्रक्रिया के रोके जानें से कई छात्रों में नाराज़गी थी।.
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