कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनावी कदाचार का आरोप लगाते हुए वरुणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सुनील दत्त नोटिस का जवाब 1 सितंबर तक दिया जा सकता है। साथ ही मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। दरअसल, याचिका में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को गलत ठहराया गया है, जिसमें पांच गारंटीयों का वादा किया गया था। इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के समान भ्रष्ट आचरण कहा गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सिद्धारमैया ने संविधान के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों को दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। बता दे कि निर्वाचन क्षेत्र की एक निजी नागरिक के एम शंकर द्वारा दायर चुनाव याचिका न्यायमूर्ति यादव की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष आई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव अवधि के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त है।
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