एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नजदीक आती जा रही है।इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स से इस काम को 31 जुलाई 2023 से पहले पूरा करने के लिए कह रहा है। अब तक 4 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 80 लाख लोगों को रिफंड भी जारी किया जा चुका है। ये जानकारी सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर वर्कफोर्स में कमी बेहतर नतीजे देने के हमारे प्रयासों में बाधा बन रही है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से विभाग के कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देने का आग्रह किया है। * देर से भरने पर लगेगा फाइन। आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई को इस बार आगे बढ़ाने की संभावना कम ही दिख रही है। डेडलाइन के बाद आईटीआर दाखिल करने के लिए ऑप्शन मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके लिए जुर्माना भरना होगा। देर से आईटीआर फाइल करने पर ₹5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए ₹1000 का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि ₹5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय के लिए ₹5000 की लेट फीस वसूली जाती है। *रिटर्न प्रोसेसिंग की अवधि कम हुई। नितिन गुप्ता ने कहा कि चालू वर्ष में 50 फ़ीसदी से अधिक रिटर्न कि पहले जांच हो चुकी है। प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय पिछले साल की 26 दिन की तुलना में इस वर्ष घटकर 16 दिन रह गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसे और कम किया जाएगा। बता दें कि पिछले पूरे वर्ष में 5.83 करोड़ लोगों ने आइटीआर भरा था।