इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली जांचने का आदेश दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष कुंडली विभाग को आदेश दिया है कि वह 1 सप्ताह के भीतर पीड़िता युवती की कुंडली को जांच करके बताएं कि पीड़िता मांगलिक है या नहीं। पीड़िता की कुंडली सीलबंद लिफाफे में मांगी गई है। हाईकोर्ट में लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को पीड़िता की कुंडली दोष देखने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का यह आदेश जस्टिस बृजराज सिंह की अदालत दिया है। आरोपी शिक्षक ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता मांगलिक है या नहीं यह जांच के बाद पता चलेगा। जिस पर सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि पीड़िता मांगलिक है इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकता।
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