अमड़ापाड़ा कोल साइडिंग से कोयला ढुलाई करने वाले 19 भारी वाहनों पर 4.01 लाख रुपये का जुर्माना
अमड़ापाड़ा कोल साइडिंग से पाकुड़ एवं दुमका रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई करने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोजाहिद अंसारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान करीब 40 से 50 वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले 19 वाहनों पर कुल 4,01,001 रुपये का ऑनलाइन चालान किया गया।
जांच का मुख्य उद्देश्य कोयला परिवहन में ओवरलोडिंग पर रोक लगाना, वाहनों को तिरपाल से ढककर कोयले की ढुलाई सुनिश्चित करना तथा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करना था। इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने, निर्धारित नंबर प्लेट का उपयोग नहीं करने, प्रेशर हॉर्न बजाने और हाई बीम लाइट के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी विशेष नजर रखी गई।

जांच के दौरान 19 वाहनों में ओवरलोडिंग, तिरपाल से कोयला नहीं ढकने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने सहित अन्य परिवहन नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद सभी संबंधित वाहनों के विरुद्ध कुल 4,01,001 रुपये का ऑनलाइन चालान निर्गत किया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने चालान प्राप्त वाहन चालकों को 24 घंटे के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चालकों को बताया गया कि चालान का भुगतान केवल झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.nexgenechallan.gov.in के माध्यम से ही करें। भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी होने पर जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई।

