झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), पाकुड़ के तत्वावधान में पंजाब नेशनल बैंक की भगतपाड़ा शाखा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश पर आयोजित इस शिविर की देखरेख डालसा सचिव रूपा बंदना किरो ने की। कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, सदस्य मो. अबरारुल हक एवं राजीव कुमार झा तथा बैंक के शाखा प्रबंधक आशुतोष कुमार चौधरी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शिविर में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने लोक अदालत के महत्व और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बैंक ऋण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आपसी सुलह-समझौते की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऋण चुकाने में परेशानी होने पर ग्राहक बैंक प्रबंधक से संपर्क कर समाधान का प्रयास करें। निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थायी लोक अदालत के माध्यम से भी

सुलह योग्य मामलों का निःशुल्क निपटारा कराया जा सकता है। स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो. अबरारुल हक ने बताया कि गरीब, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन तथा अन्य पात्र व्यक्ति बैंकिंग और अन्य सुलह योग्य मामलों में विधिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बैंक और ग्राहकों के बीच बेहतर संबंध बनाए रखने तथा विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर जोर दिया। वहीं, सदस्य राजीव कुमार झा ने बैंक ऋण सहित बिजली, पानी और दुर्घटना से जुड़े मामलों के समाधान में स्थायी लोक अदालत की भूमिका की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र मामलों में आवेदन देकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क समाधान प्राप्त किया जा सकता है। वक्ताओं ने कहा कि विधिक जागरूकता का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना और आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराना है। शिविर में बैंककर्मी, ग्राहक और अन्य आमजन मौजूद रहे।

