SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न को लेकर चल रही चर्चा के बीच चुनाव आयोग ने Form-6 से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। 30 सितंबर 2026 को आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन Form-6 से SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा हटा दी, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इन राज्यों में नए मतदाता के तौर पर नाम जुड़वाने वाले आवेदकों को केवल Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित Form-6 भरना होगा।

यह अतिरिक्त घोषणा ECINET ऐप और पोर्टल के साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट से भी हटाई गई है। हालांकि, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभी जारी है, वहां यह घोषणा उपलब्ध रहेगी। आयोग ने 26 सितंबर की बैठक के बाद स्पष्ट किया था कि SIR से जुड़ी अतिरिक्त जरूरत SIR अवधि तक ही लागू होगी और गैर-SIR अवधि में निर्धारित वैधानिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। Form-6 में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग के भीतर दो आयुक्तों की आपत्तियों की रिपोर्ट भी सामने आई थी। आयोग ने हालांकि कहा है कि SIR से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
