बल्देवगढ़ थाना पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में की प्रभावी कार्यवाही दिनांक 24.05.23 को फरियादी राजेश पिता वैजनाथ लोधी उम्र 32 साल – निवासी डूंडाखेरा बल्देवगढ में थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का दिया कि दिनांक 19.05.23 को राजेश उर्फ वसोरी पिता सुखदीन लोधी उम्र 29 साल निवासी पीडार गिरार ललितपुर उ.प्र. का अपनी बहन की शादी मेरे भाई के साथ शादी पक्की करने के संबंधं में आया था जो बाजार से सामान लेने का कहकर मेरी मोटरसायकिल टीव्हीएस क. एमपी 36 एमजी 1592 कीमती 40000 रूपये को ले गया जो फिर वापस नही आया मैने राजेश लोधी की तलाश की जो नही मिला। आरोपी नही मिलने पर दिनांक 24.05.23 को मै थाना बल्देवगढ में रिपोर्ट करने आया। आवेदन जांच पर पाया गया कि आरोपी राजेश लोधी छल कपट करके फरियादी की मोटर सायकिल ले गया। आवेदन पत्र पर आरोपी राजेश लोधी के विरूद्व थाना बल्देवगढ में अपराध क. 186/ 23 धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ श्री रोहित काशवानी द्वारा धोखाधडी संबंधित अपराधों में अतिशीघ्र मुल्जिम की दस्तयावी हेतु निर्देशित किया गया है। अति. पुलिस अधीक्षक श्री सीताराम, एवं एसडीओपी टीकमगढ़ श्री बीडी त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आरोपी राजेश लोधी की तलाश शुरू कर दी गई। दिनांक 25.05.23 को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपराध का आरोपी राजेश लोधी अष्ट विनायक केशर के पास श्रीनगर भाटा में दिखा है मुखविर की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी उनि अमित साहू द्वारा एक टीम गठित कर मुखविर के द्वारा बताये गये स्थान पर तत्काल रवाना किया गया जहां पर आरोपी राजेश उर्फ वसोरी पिता सुखदीन लोधी उम्र 29 साल निवासी पीडार गिरार ललितपुर उ. प्र. का फरियादी की मोटर सायकिल लिये हुऐ मिला जिसे पुलिस की मदद से घेराबंदी कर मय मोटर सायकिल टीव्हीएस क. एमपी 36 एमजी 1592 कीमती 40000 रूपये की जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में उनि. अमित साहू थाना प्रभारी बल्देवगढ एवं सउनि निर्भय सिंह, आर. विनोद, आर. नरेन्द्र, आर. बीरेन्द्र की महत्वूपर्ण भूमिका रही
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