लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भवन मालिक को राहत देते हुए अवैध निर्माण स्वयं हटाने का अवसर दिया है। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि आदेश प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माण और अनधिकृत विकास कार्य खुद हटा लिए जाएं।

LDA ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो विकास प्राधिकरण स्वयं कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त करेगा और संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
बताया जा रहा है कि भवन मालिक की ओर से अधिवक्ताओं ने अपील दाखिल कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने की अनुमति मांगी थी। LDA ने इस अपील को स्वीकार करते हुए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा।

