झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली लागू कर दी है। ‘झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2026’ के लागू होने के साथ ही वर्ष 2016 की नियमावली को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, पुरानी नियमावली के तहत की गई नियुक्तियां और प्रशासनिक कार्रवाई वैध रहेंगी। नई व्यवस्था में भर्ती, पदोन्नति, वरीयता, परिवीक्षा

और सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही कई पदों के नाम भी बदले गए हैं। अब निम्नवर्गीय लिपिक को सहायक, उच्चवर्गीय लिपिक को वरीय सहायक, जबकि अन्य पदों को भी नए प्रशासनिक पदनाम दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सेवा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।

