महाराष्ट्र में स्कूलों के 500 मीटर दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक पर बैन

महाराष्ट्र में स्कूलों के 500 मीटर दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक पर बैन

महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह घोषणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने विधानसभा में की। बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक के लेबल पर खुद लिखा है कि यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि इनमें कैफीन, टॉरिन और अधिक शुगर जैसी चीजें होती हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती हैं। सरकार ने प्रतिबंध के साथ-साथ स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है। विधायक ने बच्चों को ऐसी ड्रिंक की बिक्री पर राज्यभर में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी दोहराई।