जैसा कि आपको बता दें फिल्म,दी केरल स्टोरी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बैन है।सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगे बैन के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब देश के दूसरे हिस्सों मे फिल्म द केरल स्टोरी शांति से चल रही है तो बंगाल और तमिलनाडु में ही फिल्म के प्रदर्शन पर बैन क्यों? यह कलात्मक स्वतंत्रता के बारे में है! सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश के अन्य भागों से अलग नहीं है. दोनों राज्य की सरकार फिल्म आखिर क्यों नहीं चलने देना चाहती जबकि दूसरी राज्यों में जहां भगौलिक परिस्थिति वैसी ही है. यह फिल्म वहां शांति से चल रही है लेकिन अगर लोग फिल्म नहीं देखना चाहते तो ये उन पर छोड़ दें. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि जब थिएटरों पर हमले हो रहे हों, कुर्सियां जलाई जा रही हों, तब हम दूसरी तरफ देखेंगे. कोर्ट ने कहा कि इसका फिल्म का सिनेमाई मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी करने के बाद कहा कि वह अब इस मामले में 17 मई को सुनवाई करेगा.
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