Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल के डीजीपी नियुक्ति मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने कहा कि West Bengal सरकार डीजीपी नियुक्त करने से ज्यादा उन्हें राज्यसभा भेजने में व्यस्त नजर आ रही है। दरअसल राज्य के पूर्व डीजीपी Rajeev Kumar को All India Trinamool Congress की ओर से राज्यसभा के लिए चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने

इससे पहले भी कहा था कि कई राज्य तय प्रक्रिया के तहत नियमित डीजीपी नियुक्त करने से बचते हैं और अपनी पसंद के कार्यवाहक पुलिस प्रमुख नियुक्त कर देते हैं, जो पुराने न्यायालयीय निर्देशों के खिलाफ है।
