इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अंतिम आदेश जारी होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्वामी को जांच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश भी दिया।

अब सभी की निगाहें उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जिससे मामले की आगे की दिशा तय होगी।
