अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय आपातकाल कानून के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि ट्रंप के पास इस तरह टैरिफ लागू करने का स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं था और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। कोर्ट के मुताबिक संबंधित कानून राष्ट्रपति को व्यापार को विनियमित करने की अनुमति देता है, लेकिन सीधे टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।

इस फैसले को ट्रंप की आक्रमक आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसले के बाद ट्रंप ने इसे “शर्मनाक” बताते हुए कड़ी आलोचना की और कहा कि उनके पास बैकअप प्लान तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वे अपनी आर्थिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक रास्ते अपना सकते हैं।
