
कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi को कर्नाटक से जुड़े एक मानहानि मामले में अहम कानूनी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

