
जिला खनन विभाग ने बीसीसीएल, ईसीएल मुगमा, सेल चासनाला और टाटा स्टील झरिया डिवीजन को 183.85 अरब रुपये जमा करने का नोटिस भेजा है। नोटिस की तिथि से 15 दिन के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। जमा न होने पर कंपनियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा। जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा ने बताया कि इन कंपनियों ने 2000 से 2010 के बीच निर्धारित अनुमति से अधिक कोयला उत्खनन किया। बीसीसीएल को विभिन्न कोलियरी क्षेत्रों के लिए 17,337.87 करोड़ रुपये, टाटा स्टील झरिया को 385.19 करोड़, ईसीएल मुगमा को 328.77 करोड़ और सेल चासनाला को 333.42 करोड़ रुपये जमा करने हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने खनन अधिकारियों को वसूली के लिए अधिकृत किया है। कोयला कंपनियों का पक्ष सुना गया है, और दिसंबर तक सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
