भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन कर पुलिस के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है जिसमें कहा गया है कि sc-st की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है सामाजिक रुप से दबंग जातिया आज भी इनकी जमीनों पर दबाव के विभिन्न तरीके इस्तेमाल कर रही हैं इसदौरान अमृत सिंह ने बताया पूर्व में उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 एवं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 sc-st को जमीन का मालिक बनाने और उनकी जमीनों की रक्षा के लिए प्रधाननित है इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश टॉन्सिन नीति 2023 के दोबारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी की परमिशन की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए 16 मार्च 2023 को इस नीति को कैबिनेट में पेश किया है जो कि sc-st जनविरोधी नियम है
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