साहिबगंज – सिद्धो कान्हू सभागार में आज उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में मनांनीय एनजीटी के…

सिद्धो कान्हू सभागार में आज उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में मनांनीय एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु ले-आउट प्लान बनाने को लेकर खनन कारोबारियों के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस कार्यशाला का उपायुक्त राम निवास यादव, वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार एवं खनन कारोबारियों ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया।कार्यशाला में मुख्यतः मैप अप्रूवल जिसमें एरिया का स्केच, खनन क्षेत्र लेंथ नापी की जानकारी दी गयी।इस क्रम में वृक्षारोपण की जानकारी जिसमें जाफरी का निर्माण एवं खूंटो में जाफरी लगाना, कितने फिट का गड्ढा खोदना है, किस मौसम में पौधे लगाए जाने हैं, पौधे लगाने की अन्य प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई।इस क्रम में खनन कारोबारियों के साथ सरकारी सड़क पर वृक्षारोपण के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया।कार्यशाला के दौरान खनन कारोबारियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त राम निवास यादव ने सर्वप्रथम सभी का स्वागत किया एवं कहा कि माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का सभी खनन पट्टा अनुज्ञप्ति धारी एवं क्रशर संचालकों को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराना है। इस क्रम में उन्हें पेड़ लगाना स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना, पीटीजेड कैमरा लगाना तथा ले-आउट प्लान बनाकर जिला प्रशासन एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराना है।उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में आप सभी ध्यान पूर्वक लेआउट प्लान बनाने की जानकारियां तथा बारीकियां समझ लें साथ ही 07 दिनों के भीतर ले-आउट प्लान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।इसी संबंध में उन्होंने खदान क्षेत्र में लोडिंग पॉइंट पर पक्का रोड एवं 3 लेयर का वृक्षारोपण सुनिश्चित करने को कहा है एवं कहा है कि आवागमन के रास्ते में वृक्ष लगाना एवं समय-समय पर पानी का छिड़काव करना भी सुनिश्चित करें। खनिज से लदे ट्रकों का संचालन ढककर हो अन्यथा ट्रक चालक के अलावे संबंधित खनिज प्रेषण कर्ता पर भी कार्यवाही की जाएगी।इस क्रम में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अवैध खनन को रोकने एवं माननीय एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर सख्त है। इस क्रम में जो भी क्रशर प्लांट इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करेगा उनका सीटीओ तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि हर 15 दिनों में जिला टास्क फोर्स की बैठक कर लगातार अवैध खनन पर कार्यवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी खनन कारीबरियों से पुनः निवेदन है कि आप सभी माननीय एनजीटी के दिशा निर्देशों का तथा सीटीओ की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। ■आपको बता दें कि माननीय एनजीटी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। 1. सभी स्टोनर क्रशर/स्टोन माइन में पर्याप्त आकार के डिस्प्ले बोर्ड (अधिमानतः 1m X 1m से कम नहीं) प्रदान किए जाने चाहिए, जिसमें निम्नलिखित विवरण का उल्लेख होना चाहिए: • क्षमता के साथ क्रशर / खानों का नाम। • सभी कोने बिंदुओं के अक्षांश और देशांतर के साथ क्षेत्र का पता और सटीक स्थान। • मालिक का नाम संपर्क नंबर के साथ। • वैधता के साथ विनियामक अनुपालन स्थिति की स्थिति (सीटीई, सीटीओ, एचडब्ल्यूए) • बिजली बिजली आपूर्ति की स्थिति। 2. बिजली स्रोत के रूप में डीजी सेट का उपयोग करने वाली सभी इकाइयों के पास नियम (खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) नियम, 2016 के अनुसार वैध प्राधिकरण होना चाहिए। 3. क्षेत्र में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए (जहां ग्रामीण पीने, नहाने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए ज़रिया नाले के पानी का उपयोग करते हैं) खराब स्थिति प्रभावी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, यह प्रस्तावित है कि 100 टीपीएच से अधिक क्षमता वाले स्टोन क्रशर प्रदान किए जाने चाहिए। प्राथमिक क्रशर, सेकेंडरी क्रशर और स्क्रीन के लिए समयबद्ध तरीके से (अधिमानतः 6 महीने में) उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के रूप में बैग फिल्टर के साथ। 4. बच्चों को सिलिकोसिस/सांस की समस्या से प्रभावित होने से बचाने के लिए स्कूल के पास प्रस्तावित रेलवे साइडिंग को स्कूल से सुरक्षित दूरी पर विकसित किया जाना चाहिए। 5. डीजी सेट का उपयोग करने वाले सभी स्टोन क्रशरों को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार वैध प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। 6. सड़क पर छलकाव को रोकने के लिए पत्थर/जुर्माने वाले लदे वाहन में ओवरलोडिंग से बचना चाहिए। इन रिसावों को पहियों के नीचे कुचलने से पीएम 10 / पीएम 2.5 का उच्च भार होता है। सड़क की लहरदार स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम से कम 6 इंच का फ्री बोर्ड छोड़ा जाना चाहिए। नकारात्मक ड्राफ्ट के तहत जुर्माने से बचने के लिए सामग्री को ठीक से ढका जाना चाहिए। 7. ढोने वाली सड़कों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। धूल को दबाने के लिए स्प्रिंकलर लगाए जाने चाहिए। 8. सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण करना चाहिए। साथ ही हर क्लस्टर में ग्रीन बेल्ट का भी सुधार किया जाए। 9. स्टोन क्रशर के मामले में, क्रशिंग यूनिट (एक कवर किए गए खंड में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों और 100 टीपीएच से अधिक क्षमता वाली क्रशिंग यूनिट को उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के रूप में बैग हाउस प्रदान किया जाएगा।

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