बेल्जियम कोर्ट ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण अपील को ठुकराया |

बेल्जियम कोर्ट ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण अपील को ठुकराया |

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। अदालत के प्रवक्ता एडवोकेट जनरल हेनरी वेंडरलिंडन ने पुष्टि की कि कोर्ट ऑफ अपील का फैसला बरकरार रहेगा। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में कथित 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी है।

एंटवर्प अपीलीय न्यायालय ने पहले ही भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को “प्रवर्तनीय” बताया था और कहा था कि भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई और सुरक्षित परिवेश मिलेगा। भारत ने 27 अगस्त 2024 को मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर बेल्जियम को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था। जनवरी 2018 में चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम में देखा गया था।

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