उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय में पेट्रोल पंप मालिकों, वाहन शोरूम संचालकों तथा परिवहन से संबंधित संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने की। जिले के सभी पेट्रोल पंप एवं वाहन शोरूम परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले नाइट विज़न सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की अनिवार्यता,कैमरों में 15 से 30 दिनों का वीडियो बैकअप रखने के मुद्दे पर निर्देश दिए गए।निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु सभी शोरूम स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने तथा प्रत्येक शोरूम में सड़क सुरक्षा से संबंधित बैनर–पोस्टर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया। दोपहिया वाहन बेचते समय ग्राहक को ISI मार्क के दो हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सभी शोरूमों को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पूर्णतः

अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।अनुमंडल पदाधिकारी ने शोरूम एवं पेट्रोल पंप के स्टाफ को निर्देश दिया कि वे स्वयं हेलमेट का उपयोग करें, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखें, बीमा, पॉल्यूशन एवं नंबर प्लेट दुरुस्त रखें, नियमों का उल्लंघन करने पर चालक तथा संस्थान दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शोरूम से बिना नंबर प्लेट के किसी भी वाहन को ग्राहक को सौंपना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।माइनिंग कंपनियों को निर्देश दिया कि अवधि समाप्त कर चुके भारी वाहनों को तत्काल बदलें। नॉन-फिट एवं एक्सपायर वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद करें।माइनिंग क्षेत्रों में ड्रंक एंड ड्राइव तथा दस्तावेजों की नियमित जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), प्रशासक नगर परिषद, अंचलाधिकारी पाकुड़, मोटरयान निरीक्षक, बीजीआर एवं डीबीएल माइनिंग कंपनी प्रतिनिधि एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सभी पेट्रोल पंप एवं वाहन शोरूम संचालक उपस्थित रहे।

