दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की आवाज़ फिर सुनाई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर, को एक अहम फैसले में पांच दिनों के लिए पटाखे फोड़ने और बेचने की सशर्त अनुमति दी है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यह छूट सिर्फ ट्रायल बेसिस पर दी गई है

और इसके पालन की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। यह फैसला राजधानी में कई सालों बाद पटाखों वाली दिवाली की वापसी का संकेत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से व्यापारियों और नागरिकों में उत्साह है, लेकिन अदालत ने ध्यान रखने और नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी है।
