लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। चार सितंबर को लेह में स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लग गई और हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हुई। इसके बाद शनिवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जिले में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। बिना पूर्व लिखित अनुमति कोई रैली, जुलूस या मार्च नहीं निकाला जा सकता। इस बीच, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया। उन

पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। वांगचुक ने कहा कि गिरफ्तारी से उन्हें खुशी होगी, क्योंकि इससे लोगों को मुद्दे की गंभीरता का अहसास होगा। प्रशासन ने बताया कि सामान्य जीवन बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अगर स्थिति शांतिपूर्ण रही, तो सोमवार से स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने की संभावना है। सभी इलाकों में विश्वास बहाल होने के बाद चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाए जाएंगे।

