जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग झारखंड सरकार रांची एवं उपायुक्त पाकुड़ के आदेशानुसार जिले में चलने वाले सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल प्रबंधन एवं संचालक के साथ विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं स्कूल में परिवहन के उपयोग में ले जाने वाले सभी परिवहन से संबंधित वाहनों को दुरुस्त रखने हेतु स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही स्कूल मे परिचालित होने वाले सभी वाहनों की सूची का डिटेल जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। इस संबंध में स्कूल बसों/छोटी वाहन/वैन में बैठाने की क्षमता के अनुरूप ही बच्चों को बैठाने,स्कूल बसो/छोटी वाहन/वैन में चालको का विधीवत दक्षता का सत्यापन करने तथा नशे की स्थिति में गाडी का परिचालन नहीं करने, नशा करनेवालों चालकों को स्कूल बसों/छोटी वाहन / वैन चलाने के अनुमति नहीं देने एवं उनकी नियमित जाच करने।सभी स्कूल वाहनों से विद्यालय आने एवं वापस घर छोड़ने के क्रम में सभी स्कूल बसों/छोटी वाहन/वैन वाहनों में कम से कम एक या दो शिक्षक,

शिक्षिका,जिम्मेदार कर्मी को प्रतिनियुक्त करने,अभिभावकों को 18 वर्ष से कम उम्र की विद्यार्थीयों को वाहन उपलब्ध नहीं कराने, ड्राइविंग लाईसेन्स प्राप्त किये बिना किसी भी वाहन यथा बसो/छोटी वाहन/वैन का परिचालन न करने, विद्यालय गेट पर चिन्हित करते हुए कार्रवाई करना,विद्यालय के प्रवेश द्वार पर वाहन पार्किंग जोन को भी सीसीटीवी कैमरा युक्त करने,स्कूल के सभी बसों/छोटी वाहन/चैन का रंग पीला करने,स्कूल के सभी बसों पर सामनें एवं पिछे On School Duty के साथ बस संख्या को आगे एवं पिछे साफ शब्दों में लिखने, स्कूल के सभी बसो/छोटी वाहन/वैन पर दोनो ओर (दाये, बाये व पिछे) स्कूल का पुरा नाम, पत्ता, फोन व मोबाईल संख्या को साफ व बड़े शब्दों में लिखने जैसे मुद्दों पर निर्देश दिए गए।उक्त बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी, मोटरयान निरीक्षक, विमल किशोर सिंह,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीoअनo आजाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पूर्ति, जिला सुरक्षा प्रबंधक, रितेश कुमार सिंह एवं गैर सरकारी स्कूल प्रबंधन के प्रबंधक, संचालक, एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

