
पाकुड़ मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या 245/24 दिनांक 05.12.2024, धारा 191(2)/191(3)/190/126(2)/ 115/117/109/324(5)/303(2)/352/351(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्राथमिक अभियुक्त सायेद शेख, उम्र करीब 43 वर्ष, पिता इमदादुल शेख, ग्राम रहसपुर, थाना पाकुड़ (मु0), जिला पाकुड़ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।यह कांड दिसम्बर 2024 में रहसपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट की घटना से संबंधित है।
