बिहार सरकार ने पूरे राज्य में चल रहे गैर-रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने का निर्णय किया है। वही बिहार सरकार के अनुसार राज्य के सभी कोचिंग सेंटर्स को अब हर हाल में राज्य सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा,साथ ही नियमों के अनुरूप छात्रों को सभी सुविधाएं देनी होंगी। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में चलाए जा रहे कोर्सेस के लिए योग्य शिक्षकों की टीम व आधारभूत संरचना रखना अनिवार्य होगा। वही बता दे की इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन के दौरान ही चलाए जा रहे कोर्सेस व उनकी फीस का पूरा ब्यौरा राज्य सरकार को देना होगा।
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