पाकुड़ : आगामी दीपावली, कालीपूजा और छठ पर्व को लेकर पाकुड़ पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थाना और ओपी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूजा समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दिनांक 06.11.2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने, उसके लिए निर्बाध बिजली, अलग से इनवर्टर या जेनरेटर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। भीड़ नियंत्रण हेतु स्टील और बांस की बैरिकेडिंग तथा पुरुष और महिला के लिए आवागमन हेतु अलग लाइन की व्यवस्था करने को कहा गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पटाखा जलाने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। दीपावली की रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक और छठ पर्व के अवसर पर

सुबह 06:00 बजे से 08:00 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। हाई डेसिबेल पटाखों के उपयोग पर रोक रहेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि छठ घाटों पर अक्सर अविवेकपूर्ण ढंग से पटाखे चलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस पर रोक लगाने के लिए स्थानीय थाना द्वारा पूजा समितियों के माध्यम से अर्घ्य और पूजा के दौरान पटाखा और आतिशबाजी नहीं करने के लिए प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रत्येक पंडाल में अग्नि सुरक्षा उपकरण की समुचित व्यवस्था, एक्सपायरी डेट की जांच, खुले वायर से बिजली कनेक्शन नहीं करने, सभी तारों के ज्वाइंट बंद रखने, अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार रखने, स्वयंसेवकों के लिए एक ही रंग की टोपी, पहचान-पत्र और बैच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। पंडालों के आसपास सुरक्षा अपील, इमरजेंसी नंबर वाले फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग लगाने, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली रखने, लक्ष्मी और काली पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन परंपरागत मार्गों से करने और डीजे पर सांप्रदायिक एवं अश्लील गाना और उत्तेजक नारे नहीं बजाने का भी निर्देश दिया गया है। सभी पूजा समितियों को अपने-अपने छठ घाटों में सूचना पट्ट लगाने, गोताखोर, नौका, इन्फ्लेटेड ट्यूब्स, बैरिकेडिंग, प्रकाश और सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी रहे और वे निश्चित सीमा रेखा से अधिक जल की गहराई में न जा सकें।

