चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को सजा का ऐलान किया। इससे पहले 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता ने भी अदालत से कड़ी सजा देने

की अपील की थी। मामले के अनुसार, सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी ने वर्ष 2016 में प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।